श्रमिकों को हर हफ्ते मिलेंगे 2539 रुपए का भत्ता, जाने कैसे उठा सकते है योजना का लाभ Nirvah Bhatta Yojana

Nirvah Bhatta Yojana: हमारे देश के विकास में मजदूरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. किसी भी निर्माण कार्य की नींव मजदूरों की मेहनत पर निर्भर होती है. वे दिन-रात मेहनत कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं. ऐसे में सरकार समय-समय पर मजदूरों की मदद के लिए कई योजनाएं लेकर आती है. इन्हीं योजनाओं में से एक है निर्वाह भत्ता योजना. जिसे खासतौर पर निर्माण श्रमिकों के लिए शुरू किया गया है. यह योजना उन श्रमिकों को आर्थिक मदद देने के लिए बनाई गई है, जिनका काम किसी कारणवश रुक जाता है.

क्या है निर्वाह भत्ता योजना?

हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई निर्वाह भत्ता योजना का उद्देश्य निर्माण क्षेत्र के मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है. अक्सर निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को विभिन्न आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, खासकर जब एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण के कारण निर्माण कार्यों पर रोक लगाई जाती है. इस योजना के तहत प्रभावित श्रमिकों को हर सप्ताह 2539 रुपये का भत्ता दिया जाता है. यह राशि सीधे डीबीटी (डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर) के माध्यम से उनके बैंक खातों में जमा की जाती है.

किन मजदूरों को मिलेगा इस योजना का लाभ?

निर्वाह भत्ता योजना का लाभ उन्हीं मजदूरों को मिलेगा जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में निर्माण प्रतिबंध से सीधे प्रभावित हुए हैं.
सरकार द्वारा यह योजना ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत लागू की गई है, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हिस्सा है. यह योजना वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निर्माण कार्यों पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण श्रमिकों को होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए लाई गई है.

हर हफ्ते मिलेगा 2539 रुपये का भत्ता

जब ग्रेड IV प्रतिबंध लागू होता है, तो निर्माण गतिविधियां पूरी तरह से बंद कर दी जाती हैं, जिससे मजदूरों की आय प्रभावित होती है. हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (HBOCWW Board) ने यह निर्णय लिया है कि जब तक यह प्रतिबंध जारी रहेगा. हर सप्ताह श्रमिकों को 2539 रुपये दिए जाएंगे. यह राशि मजदूरों को उनके न्यूनतम मजदूरी स्तर के आधार पर प्रदान की जाएगी.

योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता

अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा:

  • पंजीकृत निर्माण श्रमिक: श्रमिक को हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड का पंजीकृत सदस्य होना चाहिए.
  • एनसीआर क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक: केवल वे मजदूर इस योजना के तहत पात्र होंगे जो एनसीआर क्षेत्र में निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध के कारण प्रभावित हुए हैं.
  • डीबीटी के माध्यम से भुगतान: भत्ता केवल आधार कार्ड से जुड़े बैंक खाते में ही ट्रांसफर किया जाएगा.
  • एक बार ही आवेदन कर सकते हैं: इस योजना में मजदूर सिर्फ एक बार ही आवेदन कर सकते हैं.
  • मृत मजदूरों के परिवार को लाभ नहीं मिलेगा: यदि मजदूर की मृत्यु हो जाती है, तो इस योजना के तहत कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी.
  • सदस्यता वर्ष की कोई अनिवार्यता नहीं: इस योजना का लाभ लेने के लिए किसी निश्चित अवधि की सदस्यता आवश्यक नहीं है.

आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे:

  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता विवरण (जिसमें डीबीटी ट्रांसफर हो सके)
  • हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड का पंजीकरण प्रमाण पत्र
  • मजदूर का निवास प्रमाण पत्र
  • हालिया पासपोर्ट साइज फोटो

कैसे करें योजना में आवेदन?

यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो निम्नलिखित प्रक्रिया को फॉलो करें:

  • सबसे पहले हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
  • “निर्वाह भत्ता योजना” वाले सेक्शन में जाएं और आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें.
  • आवेदन फॉर्म में सभी जरूरी जानकारी भरें.
  • सभी आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके फॉर्म के साथ अपलोड करें.
  • आवेदन सबमिट करने के बाद, सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने पर आपको भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा.

मजदूरों के लिए क्यों जरूरी है यह योजना?

निर्वाह भत्ता योजना का उद्देश्य मजदूरों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें आकस्मिक स्थितियों में वित्तीय सहायता प्रदान करना है. इस योजना से निम्नलिखित लाभ होंगे:

  • डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते में पैसे ट्रांसफर होने से पारदर्शिता बनी रहेगी.
  • निर्माण कार्यों पर रोक लगने की स्थिति में भी मजदूरों की आय बनी रहेगी.
  • मजदूरों को न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी.
  • इस योजना से मजदूरों के परिवारों को जीवन यापन में सहूलियत मिलेगी.

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